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टेली-लॉ के तहत भूमिकाएं और जिम्मेदारी
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न्याय विभाग/(DoJ) की भूमिका
योजना की रूपरेखा टेली-लॉ स्कीम की समग्र रूपरेखा बनाना ; योजना में दिशा निर्धारण के लिए सुझाव देना; नालसा(NALSA); एसएलएसए(SLSA) और सी.एस.सी . (CSC) के बीच समन्वय करना ; प्रचार और प्रसार निम्नलिखित की रुपरेखा बनाना ; प्रशिक्षण नियमावली (मैनुअल); पर्चे ; विवरणिका (ब्रोशर) ; चयनित सीएससी में प्रदर्शित किए जाने वाले बैनर ; प्रशिक्षण पीएलवी, वीएलई और पैनल वकील के लिए :- प्रवेश प्रशिक्षण; रिफ्रेशर ट्रेनिंग (छह महीने बाद); उन मामलों की सांकेतिक सूची प्रदान करना जिन पर कानूनी सलाह मांगने के लिए पंजीकृत किया जा सकता है एवं ऐसे मामले जिन्हें टेली-लॉ पोर्टल पर पंजीकृत नहीं किया जाना है ; निगरानी एवं मूल्यांकन ऑनलाइन डैशबोर्ड के माध्यम से नियमित मॉनिटरिंग; न्याय विभाग की Access to Justice टीम द्वारा मासिक निगरानी दौरा; पीएलवी; वीएलई और पैनल वकील से फीडबैक लेना ; CSC राज्य टीम और एसएलएसए (SLSA)/ डीएलएसए (DLSA) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी/VC) और स्काइपे(skype) मासिक आधार पर वार्ता करना ; साप्ताहिक आधार पर सीएससी(CSC) के साथ पंजीकृत मामलों से सम्बन्धित बिलों का सत्यापन एवं राशि निर्गत करने के समबन्ध में बैठक ; तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकन ।
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नालसा(NALSA) / एसएलएसए(SLSA) की भूमिका
Para Legal Volunteer(पी.एल.वी.) को टेली-लॉ से जोड़ना पीएलवी के चयन के लिए मानदंड; निकटतम सीएससी(CSC) के साथ पीएलवी की मैपिंग; चयनित पीएलवी को ही टेली-लॉ योजना के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए ; चयनित पीएलवी को आर्डर /पत्र द्वारा निम्नलिखित आदेश देना :-CSC का नाम ; कितना मानदेय एवं यात्रा भत्ता प्राप्त होगा ;निर्धारित समय और दिन जब PLV को CSC पर जाना है ; मानदेय यात्रा भत्ता सहित पीएलवी के लिए निश्चित मानदेय; पीएलवी को मानदेय का संवितरण; पैनल वकीलों की नियुक्ति एसएलएसए (SLSA)द्वारा पैनल वकील की नियुक्ति ; नियुक्त पैनल वकील को स्थानीय (नेटिव) भाषा का ज्ञान होना चाहिए एसएलएसए(SLSA) द्वारा पैनल के वकीलों को प्रशिक्षण देना; पैनल वकीलों की उपलब्धता के अनुसार उनके लिए दिशा-निर्देश तैयार करना; पैनल वकीलों के लिए स्थान और अन्य बुनियादी सुविधा प्रदान करना ; निगरानी एवं मूल्यांकन CSC के जिला समन्वयक और जिला प्रबंधक और डीएलएसए (DLSA) सचिव के बीच मासिक बैठक ; योजना के बारे में गांव के निर्वाचित प्रतिनिधियों को डीएलएसए (DLSA) द्वारा सूचित करना ; डीएलएसए (DLSA) सचिव, द्वारा चयनित सीएससी का यादृच्छिक (रेंडम) दौरा; राज्य स्तर पर योजना की निगरानी के लिए एसएलएसए नामित दो अधिकारियों को नियुक्त करना ; निर्दिष्ट फॉर्मेट पर जिला स्तर पे टेली-लॉ के अंतर्गत मासिक विवरण को SLSA/ DoJ को प्रस्तुत करना |
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सीएससी/CSC की भूमिका टेली लॉ पोर्टल को अपडेट करना
सक्रिय सीएससी(CSC) के मानदंड का निर्धारण व पहचान तथा एसएलएसए(SLSA) डीएलएसए (DLSA) /के साथ समन्वय करना; मामलों पर नज़र रखने के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड बनाना ; मासिक आधार पर न्याय विभाग के साथ मामलों के पूर्ण विवरण साझा करना; मामलों की पुनरावृत्ति एवं निर्धारित सूची के अतिरिक्त मामलों के पंजीकरण को रोकना तथा न्याय विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर बताए गए अनुदेशों को कार्यान्वित करना ; वीएलई (VLE) का क्षमता निर्माण सीएससी जिला प्रबंधकों द्वारा वीएलई का मासिक प्रशिक्षण ; वीएलई द्वारा संबंधित सीएससी पर पीएलवी के लिए स्थान प्रदान किया जाना; वीएलई द्वारा पीएलवी को यूजर आईडी और पासवर्ड प्रदान किया जाना ; पीएलवी को ग्राम में पहुँच बढ़ाने और अन्य प्रचार गतिविधियों को संचालित करने में सहयोग प्रदान करना ; निगरानी एवं मूल्यांकन CSC के जिला समन्वयक और जिला प्रबन्धक द्वारा डीएसएलए के सचिव के साथ समन्वय करना; CSC/जिला प्रबंधक द्वारा पीएलवी और वीएलई के साथ पंचायत प्रमुख के साथ मुलाक़ात करना; प्रत्येक सीएससी(CSC) द्वारा टेली-लॉ बैनर के प्रदर्शन को सुनिश्चित करना ; इस योजना की निगरानी के लिए दो (कार्यकारी) प्रदान करना ; जिला प्रबंधक सीएससी के संपर्क विवरणों को जिला सचिवों के साथ साझा किया जाना ; सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को टेली-लॉ की पहुँच मुहैया करना ; वीएलई द्वारा सीएससी में नि: शुल्क कंप्यूटर कोर्स के लिए पीएलवी का नामांकन किया जाना ।
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(पी.एल.वी.) की भूमिका सीएससी और पैनल वकील से वादियों का संपर्क
लाभार्थियों तक पहुंच बनाने के लिए जगह और स्थानों की पहचान करना ; गांवों में टेली-लॉ पर पैम्पलेट्स और ब्रोसर्स वितरित करना ; मामलों की पहचान कानूनी सलाह के लिए पंजीकृत होने वाले मामलों के विषयों में लाभार्थियों को शिक्षित करना; वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं टेलीफोन के लाभों के बारे में लाभार्थी को बताना; सीएससी और पैनल वकील से वादियों का संपर्क वादियों को पैनल के वकील से तुरंत विधिक सलाह प्राप्त करने में मदद करना ; वादी को उसके अपने मामले के बारे में समझाना एवं वादी द्वारा सलाह का अनुगमन करना ; टेली-लॉ पोर्टल पर प्रगति को (अपडेट) रखना । टेली-लॉ पोर्टल पर दैनिक प्रगति रिपोर्ट को भरना ।
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(VLE) वीएलई की भूमिका पंजीकरण फॉर्म भरना ;
मामलों का पंजीकरण पंजीकरण फॉर्म भरना ; मामलों के पंजीकरण के उपरांत विधिक सलाह लिए जाने के बाद (जहां लागू हो) निर्देशानुसार वादी से 30/- रूपये लेना एवं प्राप्ति रसीद प्रदान करना; प्रशिक्षण वीएलई को प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए (प्रवेश ; पुनश्चर्या) ; कानूनी सलाह लेने के लिए पंजीकृत होने वाले मामलों के प्रकार को जानना चाहिए; टेली-कानून पर VC/वीसी ,टेलीफोनऔर instant calling की सुविधा के उपयोग पर लाभार्थियों को बताना ; समन्वयन मामलों को पंजीकृत करने के लिए पीएलवी के साथ समन्वय करना ; पैनल वकीलों की अनुसूची में परिवर्तन के बारे में पीएलवी / विधिक सहायता की तलाश करने वालों को सूचना देना ; टेली-लॉ स्कीम को बढ़ावा देने के लिए ग्राम में उपर्युक्त स्थान / समूहों और प्रमुख व्यक्तियों की पहचान करने के लिए पीएलवी के साथ सहयोग करना; कानूनी सहायता की तलाश करने वालों को निश्चित स्थान / गोपनीयता प्रदान करना ; टेली-लॉ पोर्टल पर किसी भी प्रकार की तकनीकी असुविधा को CSC के जिला समन्वयक और जिला प्रबन्धक से निवारण कराना ;
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पैनल वकील की भूमिका प्रशिक्षण पैनल वकील का टेली-लॉ पे अपडेट
टेली-लॉ पोर्टल पर पैनल वकीलों द्वारा अपनी उपलब्धता दिखाना ; पैनल वकील टेली-लॉ पोर्टल को चलाने के लिए अपना यूजर –आई-डी एवं पासवर्ड सुनिश्चित करेंगे; निर्धारित समय पर विधिक सलाह दिया जाना सुनिश्चित करना ; विधिक सलाह दिए जानेवाले मामलों में निर्धारित feedback form का भरा जाना ; विधिक सलाह दिए जाने वाले मामले का आवश्यक विवरण यथा लाभार्थी का नाम; मामले का प्रकार; सक्षिप्त विधिक सलाह का उल्लेख दिए गए रिपोर्ट प्रपत्र भरना ; साप्ताहिक आधार पर दिए गए विधिक सलाह वाले मामलों के उपरान्त CSC द्वारा अगले मामलों का आवंटन किया जाना है ।किसी विशेष परिस्थिति विधिक सलाह दिए जाने में उचित विलम्ब होने पर अतिरिक्त मामलों का आवंटन विचारनीय होगा । प्रशिक्षण एलएसए(LSA) अधिनियम (1987) की धारा 12 के तहत उल्लिखित लाभार्थियों से संबंधित राज्य कानूनों और अन्य अधिनियमों में पैनल के वकीलों को प्रशिक्षित किया जाना ;
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विधिक सहायता प्राप्त करनेवालों की भूमिका
विधिक सहायता के इच्छुक व्यक्ति, पीएलवी / वीएलई के माध्यम से मामले को पंजीकृत कर सकते हैं ; विधिक सहायता के इच्छुक व्यक्ति,जिन मामलों में कानूनी सलाह चाहते है ,इसके बारे में पीएलवी/वीएलई से पूछ सकते है एवं सांकेतिक सूची की मांग कर सकते हैं ; टेली- लॉ पोर्टल पर केस रजिस्ट्रेशन के वक्त, विधिक सहायता के इच्छुक व्यक्ति पीएलवी/वीएलई को अपना संपर्क विवरणों प्रदान करें और यदि ये उपलब्ध नहीं है तो पीएलवी और वीएलई द्वारा उनके संपर्क विवरण मुहैया करवाना ; उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में टेली-लॉ सेवा का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को आधार से जोड़ना; विधिक सलाह प्राप्त करने के लिए 20 मिनट का स्लॉट (वीसी / टेलीफोन सुविधा) प्रदान करना; वकील से सलाह लेने के बाद 30 रुपए का शुल्क दिया जाना ; लाभार्थी का अधिकतम तीन टेली-लॉ परामर्श के लिए हकदार होगा ।
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